I-T compliance deadlines extended: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, सरकार ने टैक्स से जुड़े कई कामों की डेडलाइन बढ़ाई
Various income tax compliance deadlines extended: वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स से जुड़ी कई रियायतों का एलान किया है.
(Image: FinMin Tweet)
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Various income tax compliance deadlines extended: वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स से जुड़ी कई रियायतों का एलान किया है. ज्यादातर रियायतें कोरोना संकट में हो रही दिक्कतों को लेकर दी गई है. इसमें पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाने के साथ-साथ TDS सर्टिफिकेट और विवाद से विश्वास स्कीम की समय सीमा भी बढ़ाई गई है. नई डेडलाइन्स की घोषणा वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को की. आइए जानते हैं कहां-कहां टैक्स कम्प्लायंस के लिए डेडलाइन बढ़ाई गई है.
- पैन-आधार जोड़ने के लिए डेडलाइन तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी गई है.
- डायरेक्ट टैक्स विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है. स्कीम में ब्याज सहित 31 अक्टूबर तक अब पेमेंट संभव है.
- एम्प्लॉयर के लिये फार्म 16 के रूप में टीडीएस सर्टिफिकेट देने की डेडलाइन 15 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 31 जुलाई, 2021 कर दी गई है.
- नॉन टीडीएस स्टेटमेंट जैसे फॉर्म 15G/15H की अपलोडिंग 15 जुलाई के बजाय 31 अगस्त 2021 तक की जा सकेगी.
- सेक्शन 144C के तहत DRP (Debt Resolution Panel) को ऑब्जेक्शन के लिए 31 अगस्त तक का वक्त दिया गया है.
- टैक्स डिडक्शन के लिए आवासीय घर में निवेश के समय को 3 माह से ज्यादा का एक्सटेंशन दिया गया है. निवेश 1 अप्रैल को या उसके बाद से लेकर अब 30 सितंबर तक किया जा सकता है.
- आदेश पास करने, असेसमेंट करने और पेनल्टी आदेश पास करने के लिए आखिरी तारीख अब 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी गई है.
- अथराइज्ड डीलर की ओर से 30 जून को समाप्त तिमाही के लिए किए गए रेमिटेंस के मामले में फॉर्म नंबर 15सीसी में तिमाही स्टेटमेंट को अब 15 जुलाई के बजाय 31 जुलाई 2021 तक पेश किया जा सकेगा.
- इक्विलाइजेशन लेवी रिटर्न्स की प्रॉसेसिंग के लिए अब 30 जून के बजाय 30 सितंबर 2021 तक का वक्त रहेगा.
- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म नंबर 1 में इक्विलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट को अब 30 जून के बजाय 31 जुलाई 2021 तक फाइल किया जा सकेगा.
- ट्रस्ट/इंस्टीट्यूशंस/रिसर्च एसोसिएशंस आदि के रजिस्ट्रेशन/प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन/इंटीमेशन/अप्रूवल/प्रोविजनल अप्रूवल के लिए फॉर्म नंबर 10ए/फॉर्म नंबर 10एबी में सेक्शन 10(23C), 12AB, 35(1)(ii)/(iia)/(iii) और 80G के तहत एप्लीकेशन की नई डेडलाइन 31 अगस्त 2021 होगी.
- इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन से पेंडिंग केस विदड्रॉ करने की आखिरी तारीख अब 27 जून के बजाय 31 जुलाई 2021 होगी.
𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐟𝐮𝐫𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐞𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐭𝐢𝐦𝐞𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬
— PIB India (@PIB_India) June 25, 2021
Tax exemption for expenditure on #COVID19 treatment and ex-gratia received on death due to COVID-19 also announced
Details here👉 https://t.co/qzGlLqk6U7 pic.twitter.com/tiSURUuqkW
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08:35 PM IST